अब विधानसभा नहीं जाएंगे ‘माननीय’ के वारंट

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विधानसभा
गृह विभाग ने जारी किए आदेश

जयपुर/बीकानेर। विधायकों के वारंट व सम्मन अब विधानसभा नहीं भेजे जा सकेंगे। इसको लेकर गृह विभाग ने नए आदेश जारी कर दिए हैं। अब तक पुलिस इन वारंट को विधानसभा सचिवालय में भेज देती थी।

अब गृह विभाग ने इसको लेकर न केवल आदेश जारी किए हैं बल्कि पुलिस को चेतावनी भी दी है कि इनकी सख्ती से पालना की जाए।

जानकारी के मुताबिक प्रदेश के विधायकों के खिलाफ चल रहे मामलों के वारंट व सम्मन तामील करवाने के लिए विधानसभा सचिवालय को भेज दिए जाते हैं, जबकि विधानसभा परिसर में इस तरह से तामील करवाना ही अवैध है।

अब तक ऐसे वारंट विधानसभा सचिवालय को भेजे जा रहे थे। इसके बाद मामला गृह विभाग तक पहुंचा। विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए इस पर रोक लगाई है।

निवास या अन्य जगहों पर ही हो तामील

जानकारी के अनुसार गृह विभाग के शासन सचिव ने आदेश जारी किए हैं कि भविष्य में किसी भी विधायक के सम्मन व वारंट को तामील के लिए मामले को विधानसभा सचिवालय नहीं भिजवाया जाए। ऐसे वारंटों की तामील सम्बंधित सदस्यों को उनके निवास या अन्य स्थान पर ही करवाया जाना सुनिश्चित करें। भविष्य में इस तरह की पुनरावृति नहीं हो।

केन्द्र सरकार ने दी थी हिदायत

हाल ही में केन्द्र सरकार ने अधिकारियों को हिदायत दी थी कि संसद सदस्यों को वारंट व सम्मन संसद परिसर में तामील नहीं करवाएं जाएं। संसद से बाहर या उनके घर पर वारंट तामील करवाया जा सकता है। केन्द्र सरकार के आदेश के बाद ही राज्य सरकार ने भी ये आदेश जारी किए हैं।

गिरफ्तारी पर भी है रोक

विधानसभा सदस्यों की रोक सदन परिसर से गिरफ्तारी पर पहले से ही रोक है। किसी भी सदस्य को सदन परिसर से न तो गिरफ्तार किया जा सकता है और न ही किसी आपराधिक आदेश का निर्वहन करवाया जा सकता है। ऐसा करने के लिए अध्यक्ष से अनुमति लेनी होती है।

 

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