थानेदार व गवाह दोनों के बयान होंगे वीडियो रिकॉर्ड

Bikaner / thenews.mobilogicx.com

अब गवाहों व एसएचओ के बयानों की वीडियो रिकॉर्डिंग करनी जरूरी होगी। यहीं नहीं इन रिकार्ड बयानों की सीडी व डीवीडी भी बनानी होगी। अगर जांच अधिकारी बदलता है तो नए अधिकारी को ये सारे रिकार्डेंड साक्ष्य नये अधिकारी को सौंपने होंगे।

ये आदेश राजस्थान पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक भगवानलाल सोनी ने धारा 161 में मौखिक साक्ष्यों की वीडियो रिकॉर्डिंग के संबंध में आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि जिन अधिनियमों में कानून द्वारा पीडि़त/साक्ष्य के कथनों की वीडियो रिकार्डिंग करना अनिवार्य किया गया है उसकी आवश्यक रुप से पालना की जाए।

गंभीर अपराध जैसे हत्या, हत्या का प्रयास, गंभीर मारपीट, दुष्कर्म, महिलाओं से संबंधित अपराध, राज्यकर्मी से मारपीट, सरकारी संपत्ति को नुकसान के प्रकरणों में पीडि़त व मुख्य/चश्मदीद गवाहों के कथनों की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य की जाए।

यदि पूर्व में कुछ अथवा सभी गवाहों के कथनों की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है तो भी यह काम दुबारा कराया जाए। यदि पहले के कथनों की वीडियो रिकॉर्डिंग में समानता अथवा भिन्नता हो तो पत्रावली में अंकित किया जाए।

वीडियो रिकॉर्डिंग को मोबाइल, फोन अथवा कैमरा जिससे भी की गई हो उसे तत्काल थाने के कंप्यूटर में डाउनलोड कर सेव किया जाए और उसकी दो कॉपी सीडी अथवा डीवीडी बनाकर एक प्रति मूल पत्रावली में रखी जाए और एक कॉपी वृत कार्यालय में भेज दी जाए।

एसआर प्रकरणों में एक प्रति एसपी को भी भेजी जाए। इन वीडियो रिकॉर्डिंग की सीडी/डीवीडी को सुरक्षा रखा जाए।

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