रात 8 से दस बजे के बीच चलाए जा सकेंगे पटाखे, नियमों की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए निर्देश।
बीकानेर। दीपावली एवं गुरुपर्व के अवसर पर जिले में रात 8 से 10 बजे के बीच ही पटाखे चलाए जा सकेंगे। जिला मजिस्ट्रेट डॉ. एनके गुप्ता ने इस सम्बंध में एक आदेश जारी कर जिले के सभी थानाधिकारियों को इसकी पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए हैं।
आदेशानुसार दीपावली के त्योहार पर 2 घंटे ही पटाखे चलाए जा सकेंगे। यदि रात दस बजे के बाद पटाखे चले तो सम्बंधित इलाके के थानेदार को सीधे तौर पर जिम्मेदार मानते हुए उसके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पुलिस को आतिशबाजी का तय समय व स्थान पर ही सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए। डॉ. गुप्ता ने बताया कि दीपावली के अवसर पर पटाखों के निर्माण, विक्रय एवं उपयोग के सम्बंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्णय की अनुपालना में यह आदेश जारी किया गया है।
वायु एवं ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सिर्फ कम धुंए और शोर वाले पटाखे बनाने व बेचने की अनुमति है।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि दुकानदार मानकों के अनुरूप पटाखेही मार्केट में रखें तथा बिक्री करें। निर्धारित मानकों से ज्यादा शोर करने वाले पटाखेई व्यापारिक वेबसाइटों से भी बिक्री करने पर रोक है। उन्होंने कहा कि नियम तोडऩे वालों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
क्रिसमस व नववर्ष के लिए भी समय निर्धारित
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि क्रिसमस व नववर्ष के अवसर पर पटाखेचलाने के लिए समय निर्धारित किया गया है। इस दौरान रात 11.55 से 12.30 बजे तक पटाखे चलाए जा सकेंगे।