लिया संकल्प, रोकेंगे कन्या भ्रूणहत्या

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कन्या भ्रूण हत्या
सामूहिक विवाह एवं अनुदान नियम संबंधी बैठक आयोजित

बीकानेर। कार्यालय सहायक निदेशक महिला अधिकारिता की ओर से आज विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों को कन्या भ्रूणहत्या को समाप्त करने की मुहीम में सहयोग देने के लिए संकल्प दिलवाया गया। मौका था सामूहिक विवाह एवं अनुदान नियम-2018 के नियमों की जानकारी के लिए आयोजित बैठक का।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए सहायक निदेशक मेघा रतन ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से 10 या अधिक जोड़ों के सामूहिक विवाह का आयोजन करने पर अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। इसके तहत प्रत्येक वधू को 15 हजार रुपए एवं आयोजक समाज-संस्था को 3 हजार रपए प्रति जोड़ा अनुदान दिए जाने का प्रावधान है।

इसके लिए संबंधित संस्था-समाज को विवाह तिथि से 15 दिन पहले कलक्टर को निर्धारित प्रारूप मेें आवेदन करना अनिवार्य है।

बैठक के दौरान प्रतिनिधियों को नये अनुदान नियमों की जानकारी दी गई एवं अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराई गई। विवाह आयोजन समिति के प्रतिनिधियों द्वारा बताई गई समस्याओं का मौके पर निराकरण किया गया एवं उनके द्वारा दिए गए सुझावों को निदेशालय महिला अधिकारिता को भिजवाने का निर्णय लिया गया।

सहायक निदेशक द्वारा प्रतिनिधियों को संकल्प दिलवाया गया कि वे जन्म पूर्व लिंग पहचान के आधार पर हो रही कन्या भ्रूणहत्या को व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से समाप्त करने की मुहिम में अपना सहयोग देंगे।

बैठक में विश्वकर्मा सुथार समाज समिति के शिवप्रकाश, हनुमान प्रसाद, वाल्मीकि अम्बेडकर सामूहिक विवाह सम्मेलन के मुकेश पण्डित, नायक समाज उत्थान समिति के पाबूराम नायक, कुम्हार महासभा समिति के बद्री प्रजापत, जय भीम संस्थान के केसी चांवरिया, रंगरेज समाज समिति के मोहम्मद रमजान रंगरेज एवं तैरेपन गोत्रा तेली समाज सेवा समिति के हैदर अली मौजूद थे।

 

 

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