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सभी पार्टियों, प्रत्याशियों, समर्थकों द्वारा प्रकाशित करवाए जाने वाले पम्फलेट, पोस्टर, आदि के मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम और पता अनिवार्य रूप से लिखवाना होगा। किसी भी पोस्टर या पम्फलेट का मुद्रण तब तक नहीं करवा सकेगा जब तक प्रकाशक की पहचान की घोषणा उसके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्तियों द्वारा सत्यापित न करवाया जाए।
सत्यापन के बाद मुद्रक को इसकी दो प्रतिलिपि देनी होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पाल गौतम ने बताया कि दस्तावेज के प्रकाशन के बाद मुद्रक इसकी एक प्रति तथा घोषणा पत्र की एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। इस प्रावधान का उल्लंघन किया तो छह माह का कारावास तथा 2 हजार रूपए जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है।
गौतम ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान सम्पूर्ण संसदीय क्षेत्र में धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान कोई भी व्यक्ति, राजनीनिक दल बिना वैध अनुमति के जुलूस, सभा, रैली व सार्वजनिक सभी नहीं कर सकेगा तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं कर सकेगा। उन्होंने बताया कि रात 10 से प्रात: 6 बजे तक सोशल मीडिया पर प्रचार नहीं किया जा सकेगा। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि तथा अधिकारी उपस्थित थे।
आपराधिक मामला तो दें सूचना
गौतम ने कहा कि यदि किसी उम्मीदवार के खिला कोई आपराधिक मामला हो तो उसे प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अलग-अलग तीन दिवस में इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करवाना होगा। सम्बंधित राजनीतिक दल को भी यह सूचना प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देनी होगी।
70 लाख रूपए रहेगी चुनावी खर्च सीमा
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि संसदीय क्षेत्र के समस्त उम्मीदवार निर्धारित खर्च सीमा की अनुपालना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान में लोकसभा उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार हेतु 70 लाख रूपए व्यय करने की सीमा निर्धारित की है। इस व्यय सीमा का विशेष ध्यान रखते हुए यह सुनिश्चित करें कि मतदाताओं को प्रलोभन देने जैसी कोई शिकायत न मिले। प्रत्याशी यह ध्यान रखें कि चुनाव प्रचार के दौरान आपसी सौहार्द्र बना रहे। ऐसा कोई काम न करें जिससे धार्मिक समुदायों या जातियों के बीच मतभेद या घृणा की भावना पैदा हो। जुलूस, रैली, सभाओं का शांतिपूर्वक आयोजन करें तथा इस सम्बंध में समस्त प्रक्रिया का पालन किया जाए। सभा या आयोजन स्थल के सम्बंध में पूर्व में अनुमति लें।
स्टार प्रकारक ने किया प्रचार तो जुड़ेगा खर्च
गौतम ने बताया कि यदि अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन एंजेट सार्वजनिक रैली या बैठक के आयोजन में स्टार प्रचारक के साथ मंच साझा करते हैं तथा स्टार प्रचारक उम्मीदवार का नाम लेता है अथवा उसके पक्ष में मत की अपील करता है तो स्टार प्रचारक की रैली का समस्त खर्च अभ्यर्थी के खाते में डाला जाएगा। भले ही अभ्यर्थी मंच पर उपस्थित नहीं हो परंतु अभ्यर्थी के नाम वाले बैनर या पोस्टर या अभ्यर्थी की फोटो सार्वजनिक रैली के स्थान पर लगी तो रैली का व्यय अभ्यर्थी के खाते में ही जुड़ेगा।