जोधपुर हाइकोर्ट ने दिए आदेश, व्यापारियों ने मनाई खुशियां
बीकानेर। जोधपुर उच्च न्यायालय ने एलिवेटेड रोड के लिए भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना क्रियान्वयन पर दो जुलाई तक रोक लगा दी है। यह आदेश आने के बाद महात्मा गांधी और रेलवे स्टेशन मार्ग के व्यापारियों में हर्ष की लहर है।
व्यापारियों ने गुरुवार को महात्मा गांधी मार्ग पर अपनी खुशियों का इजहार गुलाल उड़ाकर व ढोल पर नृत्य कर किया।
इस प्रकरण में अंतरिम आदेश आने पर व्यापारियों का यह मानना है कि सत्तारूढ़ पार्टी के स्थानीय नेताओं का कहना था कि ये स्थगन आदेश सिर्फ 7 जून तक ही हैं, जबकि आज उच्च न्यायालय ने साफ कर दिया कि ये अंतरिम आदेश दो जुलाई तक हैं। इस पर व्यापारियों ने अपनी खुशियां व्यक्त की।
गौरतलब है कि उच्च न्यायालय की ओर से स्थगन आदेश में दी गई समयावधि के दौरान भूमि अवाप्ति अधिकारी को आपत्तियां दी जा सकेंगी। इसके बाद में इस प्रकरण में आगे सुनवाई हो सकेगी।











