जिला मजिस्ट्रेेट ने जारी की अधिसूचना

बीकानेर। अब शहर के आबादी वाले क्षेत्रों में भारी माल वाहनों का आवागमन बिल्कुल बंद हो जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट ने इस बारे में आज आदेश जारी किए हैं।

 जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. एनके गुप्ता ने अधिसूचना जारी कर जैसलमेर रोड गांधी प्याऊ से बीकानेर शहर की ओर पूगल फांटा तक तथा पूगल फांटा से पूगल रोड ओवरब्रिज तक भारी माल वाहनों, जिनका सकल भार यान (आरएलडब्ल्यू) 12 हजार किलोग्राम से अधिक है, के आवागमन (आने व जाने दोनों) के लिए सुबह 7:30 से रात 10 बजे तक निषिद्ध (नो एंट्री) घोषित किया है।

जिला यातायात प्रबंधन समिति की बैठक में अनुमोदित प्रस्ताव एवं जनसुरक्षा व व्यापक जनहित को दृष्टिहित को ध्यान रखते हुए यह अधिसूचना जारी की गई है।

 

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