चुनाव में नहीं भेजा वाहन तो दर्ज होगा मामला

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वाहन

निर्वाचन विभाग सख्त, दिए निर्देश

बीकानेर। विधानसभा चुनाव के लिए परिवहन विभाग की ओर से अधिग्रहित वाहन उपलब्ध नहीं कराने वाले वाहनचालकों के खिलाफ राजकार्य में बाधा डालने व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में एफआईआर दर्ज होगी। इसके लिए जिला निर्वाचन विभाग ने वाहनसंचालकों को अंतिम चेतावनी जारी की है।

दूसरी ओर कोई भी व्यक्ति निजी या व्यवसायिक वाहनों को चुनाव में लगा सकता है। इसके लिए परिवहन विभाग के दस्ते से संपर्क करना होगा।

जानकारी के अनुसार 6 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के साथ ही निर्वाचन कार्य शुरू हो गया। इसके तहत सतर्कता दलों, ईवीएम तैयारी, प्रशिक्षण, निगरानी दलों व पुलिस फोर्स के लिए करीब 800 वाहनों की जरूरत है। इसमें जीप, ट्रक व लग्जरी कारों के साथ बसें शामिल है।

निर्वाचन आयोग के निर्देश पर परिवहन विभाग की ओर से अस्सी फीसदी वाहन अधिग्रहित कर दिए गए हैं। साथ ही चालक व वाहन मालिक को निर्धारित दिवस पर जिला कलक्ट्री या पविहन विभाग पहुंचने के लिए पाबंद किया जा रहा है।

अधिग्रहण के बावजूद कोई वाहन मय चालक के चुनाव कार्य के लिए उपलब्ध नहीं कराया गयाए तो संबंधित वाहन संचालक के खिलाफ राजकार्य में बाधा डालने व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-167 के तहत अपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाएगा। इसके तहत एक वर्ष तक कारावास का प्रावधान है।

परिवहन विभाग की ओर से सभी अधिग्रहित वाहननिर्धारित दिवस को उपलब्ध करवाने के लिए अल्टीमेटम जारी किया गया है।

 

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