लवर्स की ढाल बनेगी सरकार, सख्ती से लागू होगा ऑनर किलिंग विधेयक

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जयपुर। राजस्थान में लगातार सामने आ रहीं ऑनर किलिंग की घटनाओं पर लगाम कसने की मंशा से गहलोत सरकार ने सख्त कदम उठाने का मन बनाया है। इसके लिए सरकार ने विधानसभा के मौजूदा सत्र में ही ऑनर किलिंग रोकने के सम्बन्ध में विधेयक लाने का फैसला किया है।

सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में केबिनेट ने ऑनर किलिंग को लेकर विधेयक लाए जाने को स्वीकृति भी दे दी है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ऑनर किलिंग विधेयक-2019 इसी सत्र में लाने को लेकर सरकार ने लगभग तैयारी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक इस महत्वपूर्ण विधेयक को इसी सत्र में रखने के लिए विधानसभा सत्र 6 अगस्त तक बढ़ाया जा सकता है।

अभी सदन 2 अगस्त तक प्रस्तावित है। सूत्रों के मुताबिक ऑनर किलिंग विधेयक में राज्य सरकार कड़े प्रावधान कर राज्य में सख्ती लाएगी। इस विधेयक के तहत कुछ प्रावधान रखा जाना संभावित है। प्रेम विवाह करने पर अगर प्रेमी जोड़े की पिटाई की जाती है, उसे किसी भी तरह से शारीरिक हानि पहुंचाई जाती है तो ऐसा करने वालों को एक से 5 साल तक की सजा और एक लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित करने का प्रावधान है।

खाप पंचायतों के निर्णयों पर रोक के लिए कड़े नियम बनाए जाएंगे। प्रेम विवाह पर इज्जत के नाम पर होने वाली हत्याओं और प्रेम विवाह करने वाले जोड़ों को परेशान करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। प्रेम विवाह रुकवाने का प्रयास करने वाले सभी लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएंगे।

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