पटाखे, विस्फोटक या कोई भी ज्वलनशील वस्तुएं लेकर यात्रा करना है अपराध

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नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना या कैद अथवा दोनों का है प्रावधान

बीकानेर। रेलवे द्वारा दीपावली पर यात्रियों द्वारा ट्रेनों में पटाखे, विस्फोटक अथवा कोई भी ज्वलनशील वस्तु लेकर यात्रा करने पर सख्त कार्यवाही की जा रही है।

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी शशिकिरण के अनुसार रेलवे संरक्षित और सुगम रेल संचालन के लिए प्रतिबद्ध है और यात्रियों की संरक्षा और सुरक्षा रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यात्री संरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए रेलवे द्वारा निरन्तर मॉनिटरिंग की जा रही है। दीपावली के त्यौहार पर अक्सर देखा जाता है कि यात्री ज्वलनशील पदार्थ जैसे पटाखे, पेट्रोलियम पदार्थ, गैस सिलेण्डर, केरोसिन, माचिस, स्टोव, लाइटर, सूखी झाडिया और पत्ते इत्यादि लेकर सफर करते है जो कि रेल यात्रा के दौरान प्रतिबंधित है, यह सब खतरनाक है और यात्रियों की संरक्षा को प्रभावित करता है। एक छोटी चिंगारी भी विकराल रूप ले सकती है और जानमाल को भारी नुकसान पहुंचा सकती है।

 

रेलवे ने सभी ट्रेनों के डिब्बों में ज्वलनशील वस्तुओं के साथ यात्रा नहीं करने की चेतावनी के स्टीकर लगाए है जिनपर नियमों के उल्लंघन पर निर्धारित सजा के प्रावधानों का उल्लेख भी किया गया है।

रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 67, 164 और 165 के अनुसार, रेल यात्रा के दौरान ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री ले जाना एक दंडनीय अपराध है, अगर यात्री ऐसा करते पाए गए तो 1,000 रुपए तक का जुर्माना या तीन साल तक की कैद या दोनों का प्रावधान है।

 

रेलवे कि ओर से यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल और केरोसिन, स्टोव, माचिस, सिगरेट लाइटर और पटाखों सहित किसी भी विस्फोटक पदार्थ को साथ लेकर रेल यात्रा न करें।

#Kaant K. Sharma / Bhawani Joshi 

www.newsfastweb. com

 

 

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