जल्द लागू होगा संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट
बीकानेर। देश में सड़क हादसों में हो रहे इजाफों को रोकने के लिए केन्द्र सरकार गंभीरता से कदम बढ़ाने में लगी है। जल्द ही देश में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू करने की कवायद शुरू हो गई है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जहां वाहन चालकों को सौ फिसदी ई-चालान भुगताने की सहुलियत दी जाएगी, वहीं यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों पर यातायात पुलिस का शिकंजा और भी कसने लगेगा।
शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सबसे ज्यादा गाज गिरने वाली है। ऐसे चालक पकड़े जाने पर उन्हें अब 25 हजार रुपए का जुर्माना अदा करना होगा। इतना ही नहीं अगर कोई शख्स शराब पीकर वाहन चलाए जाने के जुर्म में तीन बार पकड़ा गया तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस देश भर में रद्द कर दिया जाएगा।
जानकारी के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड रोडवेज ने जो आंकड़े पेश उसके मुताबिक देश भर में हर वर्ष तकरीबन पांच लाख सड़क हादसे होते हैं। जिनमें करीब डेढ़ लाख लोगों की मौत हो जाती है और इससे दो गुणा से ज्यादा लोग या तो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं या जिंदगी भर के लिए अपाहिज। इन आंकड़ों को पेश करने के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड रोडवेज ने मोटर व्हीकल एक्ट – 1988 में संशोधन किए जाने की सिफारिश की थी। मोटर व्हीकल एक्ट – 1988 में कुल 223 सेक्शन हैं जिनमें से 68 सेक्शन को बदलने की जरूरत बताई गई थी।
मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड रोडवेज की ओर से इस मामले में गंभीरता दिखाने के बाद ग्रुप ऑफ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ स्टेट (जीओएम) का गठन किया गया था। जिसमें सभी राज्यों के ट्रांसपोर्ट मंत्रियों को शामिल करके उनके सुझाव लिए गए थे। इनकी सिफारिशों को आधार बना कर नया मोटर व्हीकल एक्ट – 2016 व बाद में संशोधित एक्ट – 2017 लोकसभा में पेश किया गया। उसी दौरान यह बिल पास हुआ अब इस बिल के राज्यसभा में पास होने के बाद संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट देश भर में लागू कर दिया जाएगा।
नए मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माने की राशि को बढ़ा दिया गया है। आंकड़ों में यह निकल कर सामने आया था कि ज्यादातर सड़क हादसे शराब पीकर वाहन चलाने से होते हैं। इसको मद्देनजर अब नए एक्ट के तहत शराब पीकर वाहन चलाते अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसे 25 हजार रुपए जुर्माना देना होगा। इसके अलावा बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाने पर दस हजार रुपए जुर्माना और गाड़ी भी जब्त की जाएगी। गाड़ी के अन्य कागज पूरे नहीं होने पर पांच हजार रुपए का जुर्माना और गाड़ी जब्त करने का प्रावधान भी नए मोटर व्हीकल एक्ट में किया गया है।










