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जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने शहर को सुधारने की ठान ली है। पीबीएम में चल रही अव्यवस्थाओं, सड़क निर्माण कार्यों में लापरवाही तथा अवैध बिल्डिंगों पर बड़ी कार्यवाही के आदेश देने के बाद अब कलक्टर कुमार पाल गौतम ने होटल व रेस्टोरेंट वालों को भी चेतावनी दे डाली है।
कलक्टर गौतम ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में ऐसे होटल, रेस्टोरेंट व औद्योगिक इकाइयां जो अपने अपशिष्ट को नष्ट करने के लिए अपने भवन में प्लांट नहीं लगाएंगे अथवा अपशिष्ट को मुख्य मार्गों पर छोड़ देंगे, ऐसे संस्थानों के विरुद्ध नगर निगम द्वारा सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इनमें अलग-अलग संस्थानों पर 2 हजार से 5 हजार तक का जुर्माना प्रतिदिन लगाया जाएगा।
गौतम मंगलवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिले के नगरीय निकायों के अधिकारियों की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने जिले की सभी नगर निकाय के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्र में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, विशेषकर ऐसे संस्थान जिनके कारण प्रतिदिन निकाय क्षेत्र में गंदगी होती है, इन्हें चिन्हित कर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए।
उन्होंने कहा कि जिन होटलों और रेस्टोरेंट के मालिकों द्वारा अपना अपशिष्ट सड़क अथवा आम रास्तों पर फैंका जाता है, ऐसे रेस्टोरेंट व होटल मालिकों के विरुद्ध 2 हजार रू प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना वसूला जाए। उन्होंने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र में यह जुर्माना 1 हजार रू प्रतिदिन और नगर पालिका क्षेत्र में 5 सौ रू प्रतिदिन के हिसाब से वसूल किया जाए।
जिला कलक्टर ने बताया कि नगर निकाय क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य में किसी भी स्तर पर कोताही नहीं होनी चाहिए। जो भी संस्था नियमों की अवहेलना करती है, उसके विरूद्ध राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के तहत सख्त कार्यवाही संबंधित अधिकारी द्वारा की जाए।
उन्होंने बताया कि अगर औद्योगिक इकाइयों द्वारा अपना अपशिष्ट प्रबंधन का उपाय अपनी इकाई में नहीं किया जाता है और सारा कचरा मुख्य मार्ग अथवा सड़कों पर फैंका जाता है, तो ऐसी इकाईयों पर प्रतिदिन 5 हजार का जुर्माना लगाया जाए। नगर परिषद क्षेत्र में यह जुर्माना 2 हजार 500 रुपए प्रतिदिन तथा नगर पालिका क्षेत्र में 1 हजार 500 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से होगा।
पान की पीक थूकी तो 200 रूपये जुर्माना
जिला कलक्टर ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर पान की पीक थूकना अब आम आदमी को महंगा पड़ेगा। ऐसा करते पाए जाने वाले व्यक्ति पर 200 का जुर्माना लगेगा। उन्होंने बताया कि पान की पीक सहित अन्य गंदगी न फैले, इसके लिए अधिकारी मुख्य मार्गों पर तो निगरानी रखेंगे ही, साथ ही अभय कमांड से भी इस तरह की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। अभय कमांड पर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से फोटो प्राप्त होने के आधार पर व्यक्ति को चिन्हित कर नियमानुसार जुर्माना वसूला जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम के अधिकारी विभिन्न क्षेत्रों में घूमकर यह भी सुनिश्चित करें कि पशुपालक पशुओं का अपशिष्ट सड़कों पर नहीं फैंके। अगर पशुपालक द्वारा ऐसा किया जाता है, तो पशुपालक को एक बार में 5 हजार रूपये का जुर्माना भरना होगा।
सरकारी भवन पर पोस्टर चिपकाया तो 2 हजार रूपये जुर्माना
गौतम ने बताया कि सरकारी भवनों, चैराहों एवं शहर की चारदीवारी व उनके गेटों पर निजी वाणिज्यिक प्रचार-प्रसार हेतु पोस्टर चिपकाने, स्लोगन लिखकर सरकारी दीवारों, ऐतिहासिक भवनों की सुंदरता को खराब करने व बैनर लगाने वाले संस्थान के मालिकों अथवा यह कृत्य करते हुए पाए गए व्यक्ति के विरुद्ध प्रत्येक कृत्य पर 2 हजार रूपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति अथवा कार्यकारी एजेंसी द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति के रोड कट किया गया तो 5 हजार रूपये प्रतिफीट के हिसाब से जुर्माना वसूल किया जाएगा, साथ ही अगर मकान के गंदे पानी की निकासी आम रास्ते पर होते हुए पाया गया तो मकान मालिक पर 5 हजार रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा।