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जयपुर में जस्टिस मोहम्मद रफीक की खण्डपीठ ने आदेश जारी करते हुए असुरक्षित खाद्य घोषित किया गया है। साथ ही केन्द्र सरकार को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।
राजेन्द्र सिंह शेखावत की याचिका पर यह मामला दर्ज किया गया था। याचिका में पान पराग को असुरक्षित खाद्य पदार्थ बताया गया है। लेबोरेट्री में भी सेम्पल फेल पाए गए थे। जस्टिस रफीक ने बताया कि सभी मानकों के तहत यह स्वास्थ्य के लिए पूर्णत: हानिकारक है और गंभीर बीमारियों से ग्रसित कर सकता है।