सरकार के निर्देश : ग्राहकों से आधार कार्ड नहीं मांगे टेलीकॉम कंपनियां

नई दिल्ली। सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को आदेश दिया है कि वे ग्राहकों के सत्यापन और नए ग्राहकों को मोबाइल सिम या अन्य सुविधा प्रदान करने के लिए आधार से ई-केवाईसी (अंगुली या अंगूठा लगाकर बायोमीट्रिक जानकारी रखना) प्रक्रिया तत्काल बंद करें।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने आधार को लेकर एक ऐतिहासिक फैसले में आधार के उपयोग को निजी कंपनियों के लिए सीमित कर दिया था।

कंपनी से मांगी विस्तृत जांच रिपोर्ट

कोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने शुक्रवार को टेलीकॉम कंपनियों को यह भी कहा कि वे इस दिशा में उठाए गए कदमों से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट पांच नवंबर तक दूरसंचार विभाग (डीओटी) को मुहैया कराएं।

आधार प्राधिकरण ने जतायी आपत्ति

आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) ने भी टेलीकॉम कंपनियों से नए ग्राहकों का आधार ई-वेरिफिकेशन तत्काल बंद करने को कहा।

हालांकि यूआइडीएआइ ने यह भी कहा कि अगर ग्राहक को पहचान के तौर पर आधार कार्ड की प्रति देने में आपत्ति नहीं हैए तो कंपनियां भौतिक आधार कार्ड ले सकती हैं। लेकिन वे ग्राहक की बायोमीट्रिक जानकारी नहीं लेंगी।

 

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