अबकी बार आसान नहीं होगा चुनाव प्रचार

निर्वाचन आयोग ने कसा शिकंजा

बीकानेर। इस बार प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव कई मायनों में खास हैं। पार्टियां अपनी तैयारी में जुटी हैं, तो भारत निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों पर कई तरह से शिकंजा कस दिया है।

खासकर प्रचार को लेकर इस बार प्रत्याशियों को बहुत सतर्क रहना होगा, वरना छोटी सी चूक भी उनके चुनाव लडऩे पर भारी पड़ सकती है। प्रत्याशी बनने जा रहे नेताओं के लिए अभी कई चुनौतियां हैं। कल से नामांकन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है।

निर्वाचन विभाग ने इस बार विधान सभा चुनाव के दौरान उम्मीदवारों द्वारा अपनी आमसभा, जुलूस, रैली सहित अन्य प्रचार-प्रसार के कामों में ली जाने वाली विभिन्न वस्तुओं ‘आइटमों’ की दरों का निर्धारण किया है।

जानकारी के अनुसार अब प्रत्याशियों को किए जाने वाले व्यय में एक कप चाय का मूल्य 4 रुपए तो आम सभा में लगने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों में अगर बिना तार का माइक लगेगा तो 400 रुपए प्रति सभा व्यय बताना होगा तथा तार के माइक की दर का निर्धारण 100 रुपए प्रति मिटिंग किया गया है।

लंच 35 रुपए, नमकीन बिस्किट का पैकेट 5 रुपए, तो पानी के 20 लीटर कैम्पर की (किराया) दर 15 रुपए निर्धारित की गई है। चुनाव के दौरान लगाने वाले झंडे, पोस्टर, बैनर, स्टीकर, होर्डिंग्स, एलईडी, डिस्पले, तथा प्रत्याशियों द्वारा आम सभा में लगवाए जाने वाले पंखें, कुर्सी, मंच, कट आउट, शामियाना, पोडियम माइक, बैट्री आदि की दरों का निर्धारण भी किया गया है।

 देनी होगी आपराधिक मामलों की जानकारी

विधानसभा चुनाव के दौरान नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को शपथ पत्र के साथ फॉर्म नंबर-26 में अपनी सम्पति, शैक्षणिक योग्यता और यदि कोई आपराधिक मामले या मामला हो तो उसकी जानकारी देनी होगी।

उम्मीदवारों को नामांकन के दौरान मोटे अक्षरों में आपराधिक मामलों की जानकारी दर्शानी होगी। साथ ही जिस पार्टी से टिकट ले रहे हैं उसे भी आपराधिक मामलों के बारे में सूचित करना होगा। राजनैतिक दलों को भी उम्मीदवारों से प्राप्त सूचना को अपनी वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से दर्शाना होगा।

इसके अलावा प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करने के बाद आपराधिक मामलों की जानकारी (यदि कोई हो तो) प्रिन्ट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया में व्यापक तौर पर (कम से कम 3 बार) प्रकाशित और प्रसारित करवानी होगी।

किसी भी उम्मीदवार पर दोषसिद्ध हो जाए या उसके विरूद्ध कोई भी आपराधिक मामला दर्ज या लंबित हो तो उसे ऐसे प्रकरणों की जानकारी तीन अलग-अलग तिथियों में नामांकन वापसी और मतदान तिथि से 2 दिन पहले 12 साइज के फॉन्ट में अपनी विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवानी होगी।

नाम निर्देशन में 5 से अधिक व्यक्ति नहीं हो सकेंगे शामिल

विधान सभा चुनाव के नाम निर्देशन प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवार सहित 5 से ज्यादा व्यक्तियों को संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के यहां प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बैरिकेटिंग के बाद उम्मीदवार सहित 5 से अधिक व्यक्तियों का प्रवेश आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।

हैलीकॉप्टर की 48 घंटें पहले लेनी होगी अनुमति

चुनाव प्रचार के दौरान हैलीकॉप्टर से आने वाले विभिन्न व्यक्तियों के लिए की 48 घंटेें पहले स्थानीय व्यक्ति (पार्टी से जुड़े पदाधिकारी तथा उम्मीदवार का प्रमुख प्रतिनिधि) द्वारा अनुमति लेनी होगी।

निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत अब सभी राजनीति दल तथा अन्य उम्मीदवार चुनाव से संबंधित कार्यों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। साथ ही एकल खिड़की की भी व्यवस्था की जा रही है जहां सभी तरह के आवेदन स्वीकार होंगे।

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