दिव्यांग विद्यार्थियों को मिलेगा ट्रांसपोर्ट और एस्कॉर्ट भत्ता

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दिव्यांग विद्यार्थियों
संस्था प्रधान विभाग को देंगे विद्यार्थियों की सूचना

बीकानेर। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी खबर आई है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा एक से बारह तक पढऩे वाले दिव्यांग विद्यार्थियों को अब ट्रांसपोर्ट और एस्कॉट भत्ता मिलेगा।

विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का नामांकन और ठहराव स्कूलों में सुनिश्चित करने के लिए अब उन्हें राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की ओर से ट्रांसपोर्ट और एस्कॉर्ट भत्ता देने की योजना को अमल में लाया जा रहा है। संस्था प्रधानों को इसकी सूचना राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के जिला परियोजना समन्वयक को देनी होगी।

ऐसे मिलेगा भत्ता

चिकित्सा अधिकारी की ओर से जारी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर दस महीने के लिए ट्रांसपोर्ट भत्ता दिया जाएगा। इसकी अधिकतम राशि 400 रुपए प्रतिमाह होगी। इसी तरह एस्कॉर्ट भत्ता भी दस महीने का 400 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा।

भत्तों के लिए विद्यार्थी को आवेदन करना होगा। जिसमें विद्यार्थी का नाम, फोटो, पिता का नाम, जन्मतिथि, कक्षा, स्थानीय पता, एसआर नंबर, दोष का प्रकार व प्रतिशत, घर से स्कूल की दूरी, वाहन का प्रकार जिससे विद्यालय आने-जाने की व्यवस्था की जा सकती है, अनुमानित प्रतिमाह व्यय राशि, विद्यार्थी स्कूल अकेले आने में असमर्थ है तो किसके द्वारा लाया व ले जाया जा सकता है, आदि की जानकारी देनी होगी।

इनकों मिल सकेगा भत्ता

जानकारी के अनुसार राइट ऑफ पर्सन विद डिसएबेलिटीज एक्ट-2016 के तहत 21 श्रेणियों के दिव्यांग विद्यार्थियों को ट्रांसपोर्ट भत्ता दिया जाएगा।

इसके साथ ही ऐसे विद्यार्थी जो घर से स्कूल और स्कूल से घर बिना किसी व्यक्ति की सहायता से पहुंच पाने में असमर्थ हैं, उनके अभिभावकों को एस्कॉर्ट भत्ता दिया जाएगा। इसके लिए विद्यार्थी की स्कूल में 50 प्रतिशत उपस्थिति जरूरी होगी।

 

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