कलक्टर ने दिए नियमित जांच के आदेश
बीकानेर। जांच के दौरान विभिन्न कमियां पाए जाने तथा नियमों की पालना नहीं करने पर शेरेरा के एक निजी विद्यालय की मान्यता तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई है।
कलक्टर डॉ. एनके गुप्ता की अध्यक्षता में गुरुवार को अटल सेवा केन्द्र में आयोजित जिला जन अभाव अभियोग निराकरण समिति की बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) उमाशंकर किराडू ने यह जानकारी दी।
किराडू ने बताया कि जिला जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के सदस्य रामसिंह चरकड़ा की ओर से जिले के प्राइवेट स्कूलों में सुरक्षा मानकों की समीक्षा तथा पालना के संबंध में प्रकरण प्रस्तुत किया था। इसकी अनुपालना में शिक्षा विभाग द्वारा शेरेरा के संस्कार पब्लिक उच्च प्राथमिक विद्यालय की जांच की गई।
जांच के दौरान विद्यालय में टीन शेड कक्ष होने, चारदीवारी नहीं होने, बालवाहिनी का लाइसेंस नहीं होने तथा इसमें क्षमता से ज्यादा बच्चोंको बिठाए जाने तथा 8वीं तक की मान्यता होने के बावजूद स्कूल में कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों को पढ़ाए जाने जैसी अनियमितताएं मिलीं थी। इसके बाद स्कूल की मान्यता समाप्त कर दी गई।
प्रतिमाह करें निरीक्षण
कलक्टर ने भविष्य में इस प्रकार की कार्यवाही जारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रतिमाह कम से कम पांच स्कूलों की जांच की जाए। इस दौरान यदि कहीं नॉम्र्स के मुताबिक व्यवस्थाएं नहीं पाई जाती हैं तो संबंधित विद्यालय के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाए।
उन्होंने कहा कि स्कूलों में सुरक्षा मानकों से समझौता नहीं किया जाए। कलक्टर ने नगरीय सीमा में चल रही अवैध दूध डेयरियों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा ऐसी डेयरियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करवाई जाए।