2 घंटे ही पटाखे जलाने की इजाजत, नहीं हो सकेगी पटाखों की ऑनलाइन बिक्री।
नई दिल्ली। दिवाली से पहले पटाखों की सेल पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ पटाखों की बिक्री की स्वीकृति दे दी है।
जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ शर्तों के साथ बाजार में पटाखे बिक सकेंगे लेकिन कोर्ट ने ऑनलाइन पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे।
ये होंगी शर्तें-
लाइसेंस वाले दुकानदार ही पटाखे बेच सकेंगे।
प्रदूषण फैलाने वाले और तेज आवाज वाले पटाखों पर बैन रहेगा।
ग्रीन और सेफ पटाखे ही जलाए सकेंगे।
कोर्ट ने पटाखे जलाने का समय तय किया है।
दिवाली के दिन रात 8 से 10 बजे तक जला सकेंगे।
नव वर्ष पर पटाखों के लिए रात 11.55 से 12.30 तक का समय निर्धारित रहेगा।
गौरतलब है कि पिछले साल 9 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी थी। इसके बाद इस फैसले में बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर गौर किया है कि दीपावली के दौरान वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है। कोर्ट के मुताबिक, त्योहारों के दौरान प्रदूषण के बेहद ऊंचे स्तर तक पहुंच जाने की वजह से दिल्ली में तकरीबन 20-25 फीसदी बच्चे सांस से जुड़ी समस्याओं से पीडि़त हैं। वायु प्रदूषण छोटे बच्चों के लिए बेहद खतरनाक है और जहरीले पटाखे जलाए जाने से हवा का जहरीलापन बढ़ जाता है।











