आसाराम की पैरोल याचिका हुई खारिज

आसाराम के भांजे रमेश ने सेंट्रल जेल के जरिए जिला पैरोल कमेटी के समक्ष आवेदन किया था

जयपुर। नाबालिग से यौन उत्पीडऩ के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम का पैरोल आवेदन पत्र खारिज कर दिया गया है। जिले की पैरोल कमेटी के सामने आसाराम की ओर से उसके भांजे ने 20 दिन की पैरोल के लिए आवेदन किया था।

आवेदन पत्र में कहा गया था कि 25 अप्रेल-2018 को आसाराम को आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। आसाराम ट्रायल के दौरान और अब तक कुल पांच साल की सजा काट चुका है। ऐसे में जेल के पैरोलनियमों के अनुसार आसाराम को प्रथमपैरोल दी जा सकती है।

आसाराम की प्रथम 20 दिन की पैरोल मंजूर की जाए, इसके लिए नन्दीग्राम अहमदाबाद निवासी आसाराम के भांजे रमेश ने सेंट्रल जेल के जरिए जिला पैरोल कमेटी के समक्ष आवेदन किया था, लेकिन पैरोलकमेटी ने उसकी अर्जी को खारिज कर दिया। आवेदन खारिज करने की कोई वजह नहीं बताई गई है।

हालांकि इस बीच आसाराम को मिली सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील स्वीकार कर ली गई है जिस पर जल्द सुनवाई होगी।

 

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