एसबीआई बीकानेर अंचल के उप महाप्रबन्धक बिपन गुप्ता ने ऋण ना चुका पाने वाले खाताधारकों, बैंक अधिकारियों तथा कर्मचारियों को 14 जुलाई 2018 को न्यायालय परिसर में होने वाली ’राष्ट्रीय लोक अदालत’ में आने का आह्वान किया है।
गुप्ता ने बैंक अधिकारियों तथा कर्मचारियों को निर्देश दिया कि ऋण ना चुका पाने वाले खाताधारकों को लाएं और समझौते के द्वारा निपटारा करने में सहयोग करें।
इस अवसर पर सहायक महाप्रबन्धक (प्रथम) हरीश राजपाल, सहायक महाप्रबन्धक (वसूली) अनिल सहाय, सहायक महाप्रबन्धक (रासमैक) बीडी लोहिया, सहायक महाप्रबन्धक (द्वितीय) डीएस आसवानी भी उपस्थित थे।
गुप्ता ने बताया कि बैंक द्वारा इस लोक अदालत में ऐसे ऋणियों को मूल राशि एवं ब्याज में आकर्षक छूट प्रदान करके नियमानुसार समझौता करने को प्रेरित किया जाएगा।
इस लोक अदालत में ’रोड़ा एक्ट’ के अन्तर्गत जिन किसान भाईयों पर कानूनी कार्यवाही हो रही है वे भी छूट का लाभ उठाकर समझौता कर सकते हैं। ऋणी बैंक के साथ समझौते के अनुसार संबंधित बैंक में राशि जमा कराके नो-ड्यूज प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे तथा ब्लैक लिस्ट होने से बच सकते है। साथ ही अदालती कार्यवाही से छुटकारा प्राप्त कर पुनः ऋण लेने के पात्र भी बन सकते हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बीकानेर के तत्वावधान मे 14 जुलाई 2018 को प्रातः 10 बजे बीकानेर न्यायालय परिसर के साथ-साथ श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ तथा चूरू जिले के सभी तहसील मुख्यालय स्थित न्यायालय परिसरों में भी ये अदालतें आयोजित की जाएगी।