साइबर खतरों पर नियंत्रण की कवायद

वर्तमान में साइबर पुलिस बल का गठन करने की कोई योजना नहीं है। सरकार भारत साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई 4सी) स्थापित करने पर कार्य कर रही है। आई 4सी योजना का मुख्य उद्देश्य हैं

राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों में कानून लागू करने वाली एजेंसियों के लिए एक राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र स्थापित करना, ताकि एक प्रभावी उपक्रम के तौर यह देश में साइबर अपराध से जुड़े मामलों को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान कर सके।

साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध से जुड़े मामलों से निपटने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और भारतीय दंड संहिता, 1860 के रूप में पर्याप्त कानूनी ढांचा मौजूद है। इसके अलावा, आने वाली जरूरतों के अनुसार कानून में संशोधन का विकल्प मौजूद है। कानून में संशोधन एक सतत प्रक्रिया है।

उक्त जानाकारी केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज गंगाराम अहिर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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