बीकानेर। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति, स्वच्छकार एवं विशेष योग्यजन वर्ग के व्यक्तियों को विभिन्न योजनाओं में ऋण हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गए हैं।
निगम के परियोजना प्रबंधक एलडी पंवार ने बताया कि इच्छुक व्यक्ति निगम कार्यालय से प्राप्त आवेदन पत्रों को भरकर 31 जुलाई तक निगम कार्यालय में जमा करवा सकेंगे। इन ऋण योजनाओं में नियमानुसार अनुदान भी देय होगा। ऋण हेतु सरकारी गारन्टर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि ऋण योजना से सम्बंधित समस्त जानकारी निगम कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है।
विशेष योग्यजन वर्ग में किसी भी जाति से संबंधित वह व्यक्ति जो 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्त है–सेवा, व्यापार और कृषि संबन्धी गतिविधियों के लिए ऋण हेतु आवेदन कर सकता है, जिसकी कोई समय अवधि निर्धारित नहीं है।










