राज्य के ट्रांसजेंडर जुड़ेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों की सूची में

जयपुर। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता की अध्यक्षता में शुक्रवार को शासन सचिवालय में आयोजित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा टास्क फोर्स की बैठक में राज्य में ट्रांसजेंडरों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों की सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया। उल्लेखनीय है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में ट्रांसजेंडरों की संख्या 16 हजार 500 है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की सचिव मुग्धा सिन्हा ने बैठक में दिए प्रस्तुतीकरण में बताया कि राजस्थान ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड द्वारा ट्रांसजेंडरों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की सूची मेें शामिल करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। ट्रांसजेंडरों को इसका लाभ स्वघोषणा के आधार पर प्रदान किया जाएगा, जिसका सत्यापन विभागीय स्तर पर करवाया जाएगा।

बैठक में व्यावसायिक रूप से वेश्यावृत्ति में संलिप्त परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभान्वित करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की गई है।

बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जेसी मोहन्ति, पंचायती राज विभाग के सचिव कुंजीलाल मीणा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक डॉ. समित शर्मा, विशिष्ट शासन सचिव वित्त(व्यय) विभाग सुरेन्द्रसिंह सोलंकी सहित सम्बंधित विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

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