बीकानेर। जिला कलक्टर डॉ. एनके गुप्ता ने कहा कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिशोध एवं प्रतितोष) अधिनियम के तहत प्रत्येक कार्यालय में आंतरिक शिकायत समितियों का गठन कर लिया जाए।
जिला कलक्टर ने बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में महिला अविलम्ब राहत समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महिला अधिकारिता निदेशालय के आदेशों की अनुपालना में इन कमेटियों का गठन किया जाना है। कार्यस्थल की वरिष्ठ महिला कर्मचारी की अध्यक्षता में गठित होने वाली इस समिति में सामाजिक एवं कानूनी जानकारी वाली दो महिला कार्मिकों तथा स्वयंसेवी संस्था को नियमानुसार नामित किया जाए। उन्होंने महिला अधिकारिता विभाग को इस कार्य की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए तथा कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इन समितियों की नियमित बैठकें हों।
तीन मामलों में पैरोल स्वीकृत
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में पैरोल समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में 20 प्रकरणों पर चर्चा हुई। इनमें से 3 मामलों में पैरोल स्वीकृत कर दी गई। एक प्रकरण चूरू स्थानांतरित कर दिया गया तथा 16 प्रकरण लंबित रहे। बैठक में पुलिस अधीक्षक सवाई सिंह गोदारा, अतिरिक्त जिला कलक्टर (नगर) शैलेन्द्र देवड़ा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक एल. डी. पंवार सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद थे।










