कोषाधिकारी डॉ. अरुणिमा सिन्हा ने बताया कि इसके सभी पेंशनधारक नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत समिति तथा उपखण्ड अधिकारी कार्यालय अथवा नजदीकी ई मित्र अथवा अटल सेवा केन्द्र पर पेंशन स्वीकृति आदेश (पीपीओ) की छायाप्रति के साथ संपर्क कर भौतिक सत्यापन की कार्यवाही संपादित करवाएं, जिससे पेंशन भुगतान में किसी प्रकार की रूकावट नहीं आए।