कॉल, वाट्सएप और एसएमएस पर नहीं मांग सकेंगे वोट

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आगामी चुनावों की तैयारियां जहां पार्टियां रही हैं वहीं चुनाव आयोग भी सख्ती से नियम-कानूनों के साथ तैयारियों में जुट गया है। बताया जा रहा है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद रात के समय फोन कॉल, एसएमएस या वाट्सऐप संदेश के जरिए वोट मांगने पर चुनाव आयोग ने प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।

यह प्रावधान ठीक उसी तरह का होगा, जैसे चुनाव प्रचार अभियान के मामले में नियम के तहत व्यवस्था दी जाएगी। रात को 10 बजे से सुबह छह बजे की अवधि तक चुनाव प्रचार पर रोक रहेगी। इस दौरान उम्मीदवार फोन कॉल, एसएमएस या वाट्सऐप संदेश के जरिए किसी वोटर से वोट की अपील नहीं कर सकेंगे।

निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर आगामी सभी चुनावों के लिए तुरंत प्रभाव से यह प्रतिबंध होगा। उल्लंघन होने पर शिकायत के लिए चुनाव आयोग ने एक विशेष मोबाइल ऐप भी बनाया है। मौजूदा व्यवस्था में उम्मीदवार आचार संहिता लागू होने के बाद दिन में ही संवाद व संचार के सभी माध्यमों से प्रचार अभियान चला सकेंगे।

प्रचार अभियान संबंधी मौजूदा दिशानिर्देशों के तहत उम्मीदवार रात को दस बजे से सुबह छह बजे तक प्रचार थमने की अवधि में लाउडस्पीकर या सभाएं आयोजित कर प्रचार नहीं कर सकेंगे। ऐसे में उम्मीदवारों ने रास्ता निकालते हुए इस अवधि में घर-घर जाकर या फोन कॉल, एसएमएस, वाट्सऐप आदि को प्रचार का माध्यम बनाना शुरू कर गया है। अब आयोग ने प्रतिबंध के दायरे में फोन कॉल, एसएमएस और वाट्सऐप संदेश व घर-घर जाकर वोट मांगने को भी शामिल करने की तैयारी की जा रही है। ऐसा प्रयोग कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बंगलुरु विधानसभा क्षेत्र में परीक्षण किया जा चुका है।

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