बीकानेर। राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति, स्वच्छकार एवं विशेष योग्यजन वर्ग के व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु विभिन्न योजनाओं में ऋण देने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं।
निगम के परियोजना प्रबंधक एलडी पंवार ने बताया कि इच्छुक व्यक्ति निगम कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर, भरे हुए आवेदन अब 16 अगस्त तक निगम कार्यालय में जमा करवा सकेंगे, पूर्व में आवेदन पत्र जमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी। इन ऋण योजनाओं में नियमानुसार अनुदान देय होगा। ऋण हेतु सरकारी गारन्टर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। ऋण योजना से सम्बंधित समस्त जानकारी निगम कार्यालय मे किसी भी कार्यदिवस में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है। विशेष योग्यजन किसी भी जाति से सम्बंधित व्यक्ति जो 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग हो, ऋण हेतु आवेदन कर सकता है व इसकी कोई समय अवधि निर्धारित नहीं है।











