जयपुर। रजिस्ट्रार, सहकारिता राजन विशाल ने गुरुवार को बताया कि जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों में ऋण पर्यवेक्षकों के खाली.पदों पर शीघ्र भर्ती की जायेगी। इसके लिये भर्ती व वेतन निर्धारण की प्रक्रिया एवं नियम निर्धारित कर दिये हैं।
विशाल ने बताया कि केन्द्रीय सहकारी बैंकों में ऋण पर्यवेक्षक के समस्त रिक्त पदों को पैक्स/लैम्पस के नियमित रूप से चयनित पात्र व्यवस्थापकों द्वारा भरा जायेगा। उन्होंने बताया कि ऋण पर्यवेक्षक पद पर चयन के लिये पैक्स/लैम्पस में व्यवस्थापक के पद पर चयन हेतु नियमानुसार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के साथ-साथ व्यवस्थापक के पद पर न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव रखा गया है।
रजिस्ट्रार ने बताया कि उक्त पद पर चयन के लिये सहकारी भर्ती बोर्ड द्वारा परीक्षा आयोजित की जायेगी। उन्होंने बताया कि आवेदक व्यवस्थापक संबंधित केन्द्रीय सहकारी बैंक के ऋण पर्यवेक्षक के पद पर ही नियुक्त हो सकेगा। भर्ती परीक्षा की मेरिट आधार पर नियुक्ति होगी।
विशाल ने बताया कि ऋण पर्यवेक्षक के पद पर चयन के उपरान्त अभ्यर्थी को एक वर्ष के भीतर आरएससीआईटी की कम्प्यूटर योग्यता अथवा समकक्ष योग्यता प्राप्त करनी होगी तभी आगामी वेतन वृद्धि देय होगी। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी का नियोक्ता संबंधित जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक होगा तथा नवनियुक्त ऋण पर्यवेक्षक का मूल वेतन उसके द्वारा पूर्व में व्यवस्थापक के पद प्राप्त किये जा रहे वेतन से कम नहीं होगा।











