इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 1 महीने बढ़ा दी गई है. अब कुछ कैटेगरी के लिए इसे 31 अगस्त 2018 तक कर दिया गया है.
इससे पहले 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल नहीं करने पर करदाता को 5,000 रुपए तक जुर्माना देना पड़ता. अब ये तारीख 31 अगस्त की हो गई है. अगर ये काम 31 दिसंबर तक नहीं किया, तो फिर जुर्माने की राशि बढ़कर हो जाएगी 10,000 रुपए. हालांकि अगर किसी की कुल सालाना आय 5 लाख रुपए से कम है, तो उसे अधिकतम 1,000 रुपए का जुर्माना देना होगा. ये याद रखें कि हर उस करदाता के लिए आईटी रिटर्न भरना जरूरी है, जिसकी सालाना आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है.
अप्रैल में आया था नोटिफिकेशन
इससे पहले अप्रैल में ITR फॉर्म का नोटिफिकेशन जारी हुआ था और 31 जुलाई को रिटर्न भरने की आखिरी तारीख थी.
रिवाइज्ड आईटी रिटर्न की समय-सीमा भी घटी
इस साल से आईटी रिटर्न में रिवीजन की अवधि भी कम कर दी गई है. अगर रिटर्न फाइल करने के दौरान उसमें किसी तरह की भूल-चूक होती है, तो टैक्सपेयर के पास रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए 31 मार्च 2019 तक का समय होगा.
साभार : क्विंट हिंदी











