बीकानेर। विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत बैंकिंग योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति.जनजाति एवं स्वच्छकार वर्ग के व्यक्तियों को व्यवसाय के लिए ऋण के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। परियोजना प्रबंधक अनुजा निगम एल डी पंवार ने बताया कि इसके तहत पोप शहरी, पोप ग्रामीण, उन्नत गाय-भैंस योजना में आवेदन प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
पैकेज ऑफ प्रोग्राम योजना -पोप शहरी
शहरी क्षेत्र में अनुसूचित जाति.जनजाति एवं स्वच्छकार वर्ग के पात्र व्यक्तियों को व्यवसाय के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाये जाते हैं जिसमें बैंक ऋण स्वीकृित के बाद अनुजा निगम द्वारा 10 हजार रुपये अनुदान राशि दी जाती है। पोप शहरी योजना के आवेदन पत्र नगर पालिका, नगर निगम अथवा अनुजा निगम कार्यालय से प्राप्त कर पूर्ण आवेदन पत्र संबंधित नगर पालिका, नगर निगम कार्यालय में जमा करवाये जा सकते हैं।
पैकेज ऑफ प्रोग्राम योजना -पोप ग्रामीण
ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति,जनजाति एवं स्वच्छकार वर्ग के पात्र व्यक्तियों को व्यवसाय के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाये जाते हैं, जिसमें बैंक ऋण स्वीकृित के बाद अनुजा निगम द्वारा 10 हजार रुपये अनुदान राशि दी जाती है। पोप ग्रामीण योजना के आवेदन पत्र संबंधित पंचायत समिति से प्राप्त कर पूर्ण कर पंचायत समिति में जमा करवाये जा सकते हैं।
उन्नत गाय-भैंस योजना
डेयरी विकास कार्यक्रम के लिए उन्नत नस्ल की गाय-भैंस उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। योजना की इकाई लागत नाबार्ड द्वारा निर्धारित की जाती हैं। गाय-भैंस को रखने के लिए शेड का निर्माण स्वयं लाभार्थी द्वारा किया जाता है, जिसमें बैंक ऋण स्वीकृति के बाद अनुजा निगम द्वारा 10 हजार रुपये अनुदान राशि दी जाती है। उन्नत गाय-भैंस योजना के आवेदन पत्र संबंधित पंचायत समिति से प्राप्त कर पूर्ण कर पंचायत समिति में जमा करवाये जा सकते हैं।
आवेदन की पात्रताएं
आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए तथा उसकी आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष तक होनी चाहिए। आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला हो अथवा वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 54 हजार 300 रुपए तथा शहरी क्षेत्र में 60 हजार 100 रुपए से अधिक नहीं हो। आवेदक पूर्व में, निगम की किसी भी योजना में 10 हजार रुपए तक अनुदान का लाभार्थी नहीं होना चाहिए। आवेदक पर किसी ऋणदायी संस्था, निगम अथवा सरकार का अवधिपार ऋण बकाया नहीं होना चाहिए।
किये जाने वाले व्यवसाय
इसके तहत केनवास के स्कूल बैग, गत्ते के डिब्बे, मसाला पिसाई, कपड़े धोने के साबुन एवं पाउडर बनाना, सीमेंट की जालियां बनाना, रेडीमेड गारमेन्ट्स, स्टेशनरी की दुकान, फोटोग्राफी, भैंस इकाई, गाय इकाई, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ा, मनिहारी, प्रोविजन स्टोर, बिजली के सामान की दुकान आदि व्यवसाय किए जा सकते हैं।










