बीकानेर : जिला कलक्टर (रसद) डाॅ. एनके गुप्ता ने राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ आदेश 1976 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक आदेश जारी कर, मानसून के दौरान जिले में बाढ़ एवं अतिवृृष्टि की संभावित स्थिति में प्रभावित उपभोक्ताओं को समय पर केरोसीन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के समस्त नीले केरोसीन थोक विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं।
निर्देशानुसार जिले के प्रत्येक थोक विक्रेता को अपने आवंटित कोटे में से 1 हजार लीटर केरोसीन का स्टाॅक 30 सितम्बर 18 तक आरक्षित रखना होगा।











