एनडीपीएस के आरोपी को तीन वर्ष का कारावास, बीस हजार रुपए जुर्माना

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Three years imprisonment and twenty thousand rupees fine to NDPS accused

आरोपी के पास से साढ़े सात किलो अवैध डोडा-पोस्त किया गया था बरामद

बीकानेर। एनडीपीएस के आरोपी को न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस एक्ट) व अपर सेशन न्यायालय संख्या-एक वमीता सिंह ने तीन वर्ष का कारावास और बीस हजार रुपए से दण्डित किया है। प्रकरण बारह वर्ष पहले का जीआरपी थाने का है।


विशिष्ट लोक अभियोजक वाहिद अली सैयद ने बताया कि आरोपी सतपालसिंह (60 वर्ष) पुत्र दाताराम हनुमानगढ़ के वार्ड नंबर 44 का रहने वाला है। 7 जनवरी, 2012 में लालगढ़ रेलवे स्टेशन स्थित मुसाफिरखाने में पकड़ा गया था, उस दौरान पुलिस ने आरोपी के कन्धे पर लटके बैग में रखा साढ़े सात किलो अवैध डोडा-पोस्त बरामद किया था। उस दौरान आरोपी के विरूद्ध जीआरपी थाने में एनडीपीएस की धारा – 8/15 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

प्रकरण की सुनवाई के दौरान न्यायालय में 16 गवाहों के बयान करवाए गए और 30 दस्तावेज बतौर सबूत प्रस्तुत किए गए। जिस पर सुनवाई करते हुए आज न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस एक्ट) व अपर सेशन न्यायालय संख्या-एक वमीता सिंह ने आरोपी सतपाल सिंह को तीन वर्ष का साधारण कारावास और बीस हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।

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