रविवार को आमजन रहेगी आवागमन की छूट
बीकानेर। कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए नगर निगम बीकानेर, नगर पालिका नोखा, डूंगरगढ़, देशनोक में स्थित सभी व्यापारिक, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, मॉल आदि शनिवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे।
इस दौरान कटले, दुकानें, सब्जी मंडी, गाड़े, अस्थाई दुकानें और भ्रमणशील ठेले आदि शनिवार की 6 से सोमवार को सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। रविवार को आमजन को आवागमन में छूट रहेगी।
जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने जन स्वास्थ्य और शांति बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी)-1973 की धारा-144 के तहत यह निषेधाज्ञा आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों की निरन्तरता में रविवार को 23 अगस्त को संवत्सरी तथा ऋषिपंचमी के कारण आमजन का आवागमन प्रतिबंध से मुक्त रहेगा।
इन्हें रहेगी छूट
मेहता ने बताया कि जिला प्रशासन, पुलिस सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो ड्यूटी पर तैनात हैं, राजकीय और निजी अस्पतालों के चिकित्सक और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ, औद्योगिक क्षेत्र में स्थित औद्योगिक इकाइयां, अन्य आपातकालीन स्थिति के लिए कोई भी व्यक्ति और उनके वाहन, दवा की दुकानें, स्टाफ , दूध विक्रेता के वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
आदेशानुसार दूध की दुकानों के लिए सुबह 6 से सुबह 9 बजे तक तथा शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने इन आदेशों की निरन्तरता में शुक्रवार को एक आदेश जारी कर विभिन्न परीक्षाओं से जुड़े परीक्षार्थी एवं परीक्षा संचालन से जुड़े अधिकारी, कार्मिक, परीक्षा प्रवेश पत्र कार्यालय से जारी पहचान पत्र के आधार पर तथा व्यक्तियों के एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन बस स्टेण्ड आने-जाने के लिए आवश्यक गतिविधियां को प्रतिबंध से मुक्त रखा है।
#Kamal kant sharma/Bhawani joshi www.newsfastweb.com