लोगों को हो रही परेशानियों को समझते हुए की जाएगी कार्रवाई
बीकानेर। आवासीय कॉलोनियों में बने व्यवसायिक भवनों का नगर विकास न्यास की ओर से सर्वे करवाया जाएगा। कलक्टर कुमारपाल गौतम ने आज इस बारे में मीडिया को जानकारी दी।
नगर विकास कार्यालय में मीडिया से रूबरू होते हुए कलक्टर ने कहा कि आवासीय कॉलोनियों में अगर बिना अनुमति के व्यवसायिक भवन चल रहे हैं तो वे नियम विरूद्ध हैं। ऐसे भवनों का सर्वे करवाया जाएगा। आवासीय भवनों को व्यवसायिक भवनों में बदलने से कॉलोनी में रहने वाले लोगों को हो रही परेशानी को समझते हुए व्यवसायिक भवन संचालकों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।
सड़कों पर नहीं बेच सकेंगे भवन निर्माण सामग्री
राष्ट्रीय राजमार्गों व अन्य सड़क मार्ग पर भवन निर्माण सामग्री के व्यापार को रोका जाएगा। इसके लिए अतिरिक्त जिला कलक्टर सिटी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। उन्होंने कहा कि पहले तो ऐसे लोगों को निर्माण सामग्री हटाने को कहा जाएगा। निर्माण सामग्री हटाने के बाद अगर दोबारा राजमार्गों पर निर्माण सामग्री का व्यापार किया जाता है तो संबंधित के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि बहुमंजिला इमारत में आग बुझाने के उपकरण और पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं करने वालों को नोटिस जारी किया जायेगा।
तीन दिनों में मिलेगी निर्माण के लिए स्वीकृति
कलक्टर कुमारपाल गौतम ने बताया कि नगर विकास न्यास ने राज्य सरकार द्वारा जारी एकीकृत भवन विनियम-2017 की अनुपालना में न्यास क्षेत्र में न्यास तथा निजी क्षेत्रों की स्वीकृत योजना में 250 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल तक के स्वतंत्र आवासीय भू-खण्डों एवं स्वीकृत फार्महाउस के प्रकरण में तथा ऐसे वाणिज्यिक भू-खण्ड जिनकी टाइप डिजाइन हो के लिए भूतल व प्रथम मंजिल (अधिकतम 8 मीटर) तक के भवनों के निर्माण के लिए स्वीकृति तीन दिन में दी जाएगी।
इस श्रेणी तक के भूखण्डों में प्रार्थी को केवल सैटबैक व भवन की ऊंचाई अंकित करते हुए साइटप्लान प्रस्तुत करना होगा,जिसमें विस्तृत भवन मानचित्र प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी।