राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण के लिए रखे गए 8136 प्रकरण
सुलभ और त्वरित न्याय है प्रमुख उद्देश्य
बीकानेर। देश भर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बीकानेर में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। कोरोना काल के कारण लम्बे समय बाद आयोजित इस राष्ट्रीय लोकअदालत में कुल 8136 प्रकरणों को दोनों पक्षों की आपसी सहमति से निस्तारित किया गया।
जिला एव सत्र न्यायाधीश मदनलाल भाटी ने इस राष्ट्रीय लोक अदालत की शुरुआत की। इस अवसर पर न्यायाधीश मदनलाल भाटी ने कहा कि इस राष्ट्रीय लोकअदालत में 4950 प्री लिटिगेशन और 3186 लम्बित मामलों का निस्तारण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के चलते पक्षकारों की वीसी के माध्यम से सुनवाई कर राजीनामे से प्रकरणों का निपटारा किया जा रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि इस राष्ट्रीय लोकअदालत में सुप्रीम कोर्ट नालसा के न्यायाधीश ने एक पारिवारिक मामले को लेकर वीसी के माध्यम से समझाइश कर मामले का निस्तारण करने का प्रयास किया। बीकानेर का ये पारिवारिक मामला राजस्थान हाई कोर्ट में विचाराधीन है। इस लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों कानूनी झंझटों के साथ पैसे की बचत भी होगी।
राष्ट्रीय लोकअदालत के शुरुआत अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मदनलाल भाटी के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एडीजे मनोज कुमार गोयल, सभी अपर कोर्ट और स्पेशल एक्ट कोर्ट के न्यायाधीश, सीजेएम, एसीजेएम, एमजेएम, एएमजेएम, राजस्थान बार काउंसिल के चैयरमेन एडवोकेट कुलदीप शर्मा, बार एसोसिएशन बीकानेर के अध्यक्ष एडवोकेट कमलनारायण पुरोहित, महासचिव एडवोकेट जितेन्द्रसिंह शेखावत भी मौजूद रहे।
गौरतलब है कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से ऋण, ब्याज, बैंकों से जुड़े, छोटे आपराधिक प्रकरण, पारिवारिक मामले सहित अन्य मामलों का दोनों पक्षों की आपसी सहमति से निस्तारण किया जाता है। इस लोक अदालत में किसी भी प्रकरण के निस्तारण होने के बाद कहीं भी उसकी अपील नहीं होती है। सुलभ और त्वरित न्याय मिल सके, इस उद्देश्य को लेकर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन देश भर में समय-समय पर किया जाता है।
#KAMAL KANT SHARMA / BHAWANI JOSHI WWW.NEWSFASTWEB.COM