न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, संख्या-2 ने दिया दण्डादेश
नौ वर्ष पहले गजनेर थाना क्षेत्र का है प्रकरण
बीकानेर। नौ वर्ष पुराने गजनेर थाना क्षेत्र के जानलेवा हमले के प्रकरण के पांच आरोपियों को न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-2 लोकेन्द्रसिंह शेखावत ने सात वर्षों के कठोर कारावास की सजा दी है। न्यायाधीश ने पांचों आरोपियों पर पांच हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर पांचों आरोपियों को एक वर्ष का कठोर कारावास और भुगतना होगा।
अपर लोकअभियोजक संदीप स्वामी ने बताया कि प्रकरण में सुरजड़ा, पुलिस थाना गजनेर निवासी श्रवण ङ्क्षसह पुत्र चन्द्रसिंह, सुमेरसिंह पुत्र डूंगर सिंह, महेन्द्रसिंह पुत्र कल्याण सिंह, नरसीराम पुत्र सोहनराम व बिशनाराम पुत्र सोहनराम पर आईपीसी की धारा-307, 323, 321, 147,148 व 149 के तहत आरोप लगे थे। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल नौ साक्ष्य और नौ सबूत दस्तावेज न्यायालय में पेश किए गए। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने पांचों आरोपियों को दोषसिद्ध माना और उन्हें आईपीसी की धारा-307 के तहत 7 वर्षों के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए का जुर्माने का दण्डादेश दिया। पांचों आरोपियों को न्यायाधीश ने आईपीसी की धारा- 323, 321, 147,148 व 149 के तहत अलग-अलग सजा और जुर्माने का दण्डादेश दिया। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। साथ ही पीडि़त पक्ष को आर्थिक सहयोग दिए जाने के लिए प्रकरण को प्रतिकर योजना के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजे जाने के आदेश भी दिए गए।
ये है प्रकरण
अपर लोक अभियोजक के अनुसार 19जुलाई, 2015 को बद्रीप्रसाद ने पुलिस थाना गजनेर में लिखित रिपोर्ट पेश की थी। जिसमें उसकी ओर से कहा गया था कि बीते दिन यानि 18 जुलाई, 2015 की रात आठ बजे के करीब उसके भतीजे रेवन्तराम का उसके पुत्र जयनारायण के पास फोन आया था कि कुछ लोग उसके साथ मारपीट कर रहे हैं, तो घर से उसका पुत्र जयनारायण, भतीजे गणेश, ओमप्रकाश, जेठाराम व गणेश बीच-बचाव करने गए, तब गांव के मुख्य चौक ठाकुरजी के मंदिर के पास श्रवणङ्क्षसह, सुमेरसिंह, महेन्द्रसिंह, नरसीराम, बिशनाराम व पांच-सात अन्य व्यक्ति हाथों में कुल्हाड़ी आदि धारदार हथियार लेकर खड़े थे तथा मौके पर पिकअप व चार मोटरसाइकिलें भी खड़ी थी। जैसे ही उसका पुत्र व भतीजे उनके नजदीक पहुंचे तो उन्होंने जान से मारने की नियत से उन पर हमला कर दिया था।
#KAMAL KANT SHARMA / BHAWANI JOSHI www.newsfastweb.com