साढ़े ग्यारह साल पुराना आइजीएनपी से जुड़ा है प्रकरण
राजकार्य में बाधा डालने के लगे थे आरोप
बीकानेर। अनूपगढ़ के पूर्व विधायक सहित सात आरोपियों के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक प्रकरण में दोषमुक्त के आदेश जारी किए हैं। इस प्रकरण में पूर्व विधायक और अन्य आरोपियों पर राजकार्य में बाधा डालने के आरोप लगे थे।
प्रकरण में मुल्जिमानों की तरफ से पैरवी करने वाले बजरंग छींपा एडवोकेट ने बताया कि वर्ष, 2010 में मई महीने में बीछवाल पुलिस थाने में इस प्रकरण की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। जिसमें आइजीएनपी के तत्कालीन मुख्य अभियन्ता विरधीचन्द ने राजकार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप अनूपगढ़ विधायक पवन दुग्गल, पुखसिंह, प्रेमसिंह, बालकुमार, गुरुदीपसिंह, रामसमझसिंह और अजीज भाटी पर लगाए थे।
ये प्रकरण न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष सुनवाई के लिए पेश हुआ। न्यायालय में विचारण अवधि के दौरान आरोपी अजीज भाटी की मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में कुल 11 गवाह न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। विचारण के बाद पीठासीन अधिकारी महावीर महावर ने संदेह का लाभ देते हुए अनूपगढ़ के पूर्व विधायक पवन दुग्गल सहित अन्य सभी आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया।
#KAMAL KANT SHARMA / BHAWANI JOSHI www.newsfastweb.com