दण्डादेश : दहेज हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास, जुर्माना भी

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Sentence: Life imprisonment and fine to the accused of dowry murder

अपर सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीडऩ प्रकरण) के अतिरिक्त कार्यप्रभारी लोकेन्द्रसिंह शेखावत ने दिया दण्डादेश

बीकानेर। साढ़े तीन साल पुराने दहेज हत्या के प्रकरण में आज अपर सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीडऩ प्रकरण) के अतिरिक्त कार्य प्रभारी लोकेन्द्रसिंह शेखावत ने अभियुक्त को आजीवन कारावास का दण्डादेश सुनाया। साथ ही अभियुक्त पर दो हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।


अपर लोक अभियोजक गणेश गहलोत ने बताया कि अभियुक्त फारुख अली पुत्र फकरूदीन निवासी मिरासियों का मोहल्ला, करमीसर का रहने वाला है। अभियुक्त पर उसकी पत्नी ईंदा को मारकर फांसी पर लटकाने का आरोप था। 4 मार्च, 2021 को घटना घटित हुई थी और इसी दिन मृतका के पिता की ओर से नाल पुलिस थाना में अभियुक्त के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। 4 अगस्त, 2021 को न्यायालय में चालान पेश किया गया। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से दस गवाहों के बयान करवाए गए और साक्ष्य पेश किए गए।,


न्यायालय ने सबूतों और गवाहों के आधार पर अभियुक्त को भारतीय दफा संहिता की धारा- 498ए के तहत तीन वर्ष का कठोर कारावास और दो हजार रुपए का जुर्माना और भादसं की धारा – 304बी के तहत आजीवन कारावास का दण्डादेश दिया।
अपर लोक अभियोजक ने बताया कि न्यायालय ने परिवादी को पीडिृत प्रतिकर स्कीम-2011 के तहत प्रतिकर दिलाए जाने की अनुशंषा भी की है।

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