शराब की दुकानों पर सेनेटाइजर रखना भी किया जरूरी
बीकानेर। कोरोना महामारी के बीच प्रदेश की गहलोत सरकार ने शराब की दुकानों के सेल्समैन का कोरोना टेस्ट कराने के निर्देश दिए हैं। इस निर्देश के बाद प्रदेश में 6 हजार से ज्यादा देशी और करीब 1200 अंग्रेजी शराब की दुकानों के सेल्समैन को कोरोना टेस्ट कराना होगा।
न्यूजफास्ट वेब को मिली जानकारी के अनुसार कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट निगेटिव आने पर ही सेल्समैन दुकान पर बैठ सकेगा। आबकारी निरीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र के सेल्समैन की रिपोर्ट की जांच करें। दुकानों पर सेनेटाइजर रखने के भी निर्देश दिए गए हैं।
इधर, राज्य सरकार ने शराब की ओवर रेट रोकने के लिए शराब ठेकेदारों को उपभोक्ताओं को बिल देने के निर्देश दिए हैं। आबकारी आयुक्त जोगाराम के मुताबिक कि पॉश मशीनों से ये बिल शराब के उपभोक्ताओं को दिए जाएंगे। कोई भी ठेकेदार यदि शराब के उपभोक्ता को बिल नहीं देगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत जुर्माने से लेकर दुकान का लाइसेंस भी निलंबित हो सकता है।
दरअसल, पिछले कुछ महीनों से आबकारी आयुक्त और वित्त सचिव के समक्ष ओवररेट लिए जाने की शिकायतें पहुंच रही थी। विभाग ने कुछ दुकानों की विशेष टीम से जांच कराई तो सामने आया कि दुकानदार उपभोक्ताओं से वास्तविक कीमत से ज्यादा वसूल रहे हैं। इस पर सरकार ने तय किया गया दुकान पर अब शराब उपभोक्ता को बिल देना आवश्यक होगा। हालांकि शराब के ठेकेदार सरकार के इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं।
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