बलात्कार के आरोपी को आजीवन कारावास, जुर्माना भी

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आजीवन कारावास

खाजूवाला स्थित शाला के संचालक ने दो छात्राओं से किया था दुष्कर्म

दोनों छात्राओंं ने कर ली थी खुदकुशी

बीकानेर। विशेष मामलात, पोक्सो कोर्ट ने आज छह वर्ष पुराने एक मामले में दुष्कर्म केे आरोपी को आजीवन कारावास और जुर्माने से दण्डित किया है। वारदात खाजूवाला स्थित एक निजी स्कूल में हुई थी।

लोक अभियोजक वाहिद अली ने न्यूजफास्ट वेब को बताया कि खाजूवाला पुलिस थाने में इस वारदात की रिपोर्ट 5 अप्रेल, 2013 को दर्ज हुई थी। पीडि़ताओं के परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट में धांगड़ विद्यालय के संचालक राजेश कुमार धागंड़ पर नाबालिग दो छात्राओं के साथ दुष्कर्म के आरोप लगाए गए थे। इस वारदात के बाद दोनों पीडि़ताओं ने खुदकुशी कर ली थी।

न्यायालय में मामले की सुनवाई की गई, जिसमें अभियोजन पक्ष की तरफ से 16 गवाह पेश किए गए। न्यायालय ने आरोपी राजेश कुमार को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और बीस हजार रुपए का जुर्माना लगा कर दण्डित किया गया। वहीं इसी मामले में न्यायालय ने पोक्सो एक्ट के तहत आरोपी का 14 वर्ष का कारावास और दस हजार रुपए जुर्माना तथा आईपीसी की धारा-306 में दस वर्ष का कारावास और दस हजार रुपए के जुर्माने से भी दण्डित किया है।

Kamal kant sharma newsfastweb.com

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