कोई दान-धर्म नहीं कर रही है राजस्थान सरकार : सुप्रीम कोर्ट

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Rajasthan government is not doing any charity: Supreme Court

कोविड मुआवजे को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने की राजस्थान सरकार की खिंचाई

राज्य सरकार के हलफनामे को बताया असंतोषजनक

नई दिल्ली। कोविड मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने की राजस्थान सरकार की खिंचाई की है।
कोविड महामारी से मृत लोगों के स्वजन को मुआवजे का भुगतान करने के संबंध में दाखिल हलफनामे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की खिंचाई की।


मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि राज्य सरकार का हलफनामा असंतोषजनक है और राजस्थान सरकार कोई दान-धर्म नहीं कर रही है। पीठ ने कहा कि मुआवजा देने का आदेश इस अदालत ने दिया है। शीर्ष अदालत वकील गौरव कुमार बंसल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें आरोप लगाया गया है कि राजस्थान सरकार शीर्ष अदालत के वर्ष, 2021 के आदेश का अनुपालन नहीं कर रही है।


गौरतलब है कि कोविड महामारी से मृत लोगों को मुआवजा देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की ओर से वर्ष, 2021 में आदेश दिए गए थे, जिसके बाद गहलोत सरकार ने कोविड मृत लोगों को मुआवजा देने का ढोल तो बजाया लेकिन मुआवजा देने में कोताही बरती है।

#KAMAL KANT SHARMA / BHAWANI JOSHI www.newsfastweb.com

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