निजी अस्पतालों पर नकेल की तैयारी

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निजी अस्पतालों

क्लिनिकल एस्टेबिलिशमेंट एक्ट के तहत अस्पतालों के अस्थायी रजिस्ट्रेशन की कवायद

बीकानेर। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलेात ने एक बार फिर से निजी अस्पतालों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री गहलोत के निर्देश पर हरकत में आए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने फिर से सभी जिलों में क्लिनिकल एस्टेबिलिश्मेंट एक्ट लागू होने के पांच साल बाद इस एक्ट को जिंदा करने की कवायद की है।

जानकारी के मुताबिक उच्च स्तर से मिले निर्देशों के बाद विभाग ने प्रदेश में सभी निजी अस्पतालों का अस्थायी तौर पर रजिस्ट्रेशन करने के निर्देश दिए हैं।

सूत्रों ने न्यूजफास्ट वेब को बताया कि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अभी अस्थायी तौर पर रजिस्ट्रेशन इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि प्रदेश में यह एक्ट लागू है लेकिन एक्ट के लिए अभी तक केन्द्र सरकार ने नियम-कायदे नहीं बनाए हैं।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान निजी अस्पतालों पर नकेल कसने की कवायद शुरू की थी और क्लिनिकल एस्टेबिलिश्मेंट एक्ट को लागू करने की कोशिश शुरू की थी। इसके तहत प्रदेश के सभी निजी अस्पतालों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी था, लेकिन सरकार बदलते ही यह कवायद ठंडे बस्ते में चली गई थी।

अब सीएम के निर्देश के बाद विभाग ने इस एक्ट के तहत फिर से निजी अस्पतालों का अस्थायी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।

न्यूजफास्ट वेब को मिली जानकारी के अनुसार आदेशों में यह भी कहा गया है कि जब तक केन्द्र सरकार एक्ट के नियम नहीं बनाती है, तब तक एक वर्ष के लिए अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन अस्थायी तौर पर किया जाए। अभी प्रदेश में अगर कोई निजी अस्पताल इलाज के नाम पर मरीज से मोटी रकम वसूलता है या फिर इलाज में गड़बड़ी करता है तो राज्य सरकार ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है क्योंकि निजी अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई नियम ही नहीं है।

चंूकि स्वास्थ्य निदेशालय में इस एक्ट के तहत निजी अस्पतालों की मनमानी को लेकर शिकायतें तो ली जाती हैं, लेकिन इन शिकायतों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। क्योंकि प्रदेश में लागू इस एक्ट को लेकर विभाग के अधिकारी पूरी तरह से उदासीन रहे हैं।

 

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