वर्ष, 2015 का है प्रकरण
बीकानेर। मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण के न्यायाधीश ने सड़क दुर्घटना के एक मामले में वारिसों को मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश ने मृतक कृष्ण गोपाल शर्मा के आश्रितों को 83 लाख 92 हजार 445 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। newsfastweb.com
जानकारी के मुताबिक राशि वाहन मालिक चालक व बीमा कंपनी को मृतक के आश्रितों को अलग-अलग रूप से देनी होगी। प्रकरण के अनुसार 20 अगस्त-2015 को बैंक मैनेजर कृष्ण गोपाल शर्मा कार में सवार होकर खाजूवाला से बीकानेर आ रहे थे। बजरंग धोरा से डूडी पेट्रोल पंप के बीच उनकी कार को ट्रक ने टक्कर मार दी थी। newsfastweb.com
इस हादसे में कृष्ण गोपाल शर्मा की मौत हो गई थी। जिसके बाद मृतक के परिजनों ने मोटर दुर्घटना अधिनियम के तहत परिवाद दायर किया। वारिसान की ओर से पैरवी परविन्द्र धीर एडवोकेट ने की।
Kamal kant sharma newsfastweb.com