अब नहीं कर सकेंगे पेयजल का व्यवसायिक उपयोग, जलदाय सचिव ने जारी किया सकुर्लर

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Now you will not be able to use drinking water commercially, Water Supply Secretary issued a circular
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नहीं सुधरे तो कोर्ट के भी काटने पड़ सकते हैं चक्कर

बीकानेर। प्रदेश में अब पेयजल यानि की पीने के पानी का व्यवसायिक उपयोग नहीं किया जा सकेगा। जलदाय सचिव डॉ. समित शर्मा ने इस बारे में एक बार फिर से सकुर्लर जारी कर दिया है। ऐसे में अब उपभोक्ताओं को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी।


विभागीय सूत्रों के अनुसार पीने के पानी का दुरुपयोग को रोकने के लिए जलदाय विभाग ने एक बार फिर से सर्कुलर रिवाइज कर प्रदेशवासियों को चेता दिया है। नए सकुर्लर में साफ तौर पर कहा गया है कि पीने के पानी का उपयोग मकान मालिक अब घरेलू उपयोग के अलावा अन्य किसी काम में नहीं कर सकेंगे। घरों में आपूर्ति होने वाले पेयजल का उपयोग वाहन को धोने, मैरिज गार्डन और व्यवसायिक उपयोग नहीं कर सकेंगे। इस पर पूरी तरह से रोक लगी है। अगर भवन निर्माण में पीने के पानी का उपयोग किया गया तो पहले की तरह से चार गुना बिल चुकाना होगा।


विभाग की ओर से सप्लाई किए जा रहे पानी का उपयोग घरों में उपयोग किया जा सकता है। इस पानी का प्राइवेट स्वीमिंग पुल, बिल्डिंग-मकान बनाने, रेस्टोरेंट, होटल, मैरिज गार्डन, स्कूल, सार्वजनिक फाउंटेन, क्लब हाउस, सिनेमा घर, बोर्डिंग हाउस सहित अन्य किसी व्यवसायिक गतिविधि में उपयोग नहीं कर सकेंगे। इन जगहों पर घरेलू पानी का उपयोग करते पाए जाने पर भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। इतना ही नहीं कोर्ट में भी याचिका दायर की जा सकती है।
इसी प्रकार अगर घर के अंदर पानी नलों से लीकेज हो रहा है तो भी मकान मालिक की ही जिम्मेदारी मानी जाएगी। यदि नलों से लीकेज हुआ तो संबंधित उपभोक्ता को 1 हजार रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके बाद भी पानी की बर्बादी नहीं रुकी तो हर दिन 50 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। फिर भी उपभोक्ता में सुधार नहीं होता है तो उसका पानी का कनेक्शन काटने और सजा का प्रावधान भी निर्धारित किया गया है।


गौरतलब है कि पीने के पानी का कई तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। इसको रोकना विभाग के साथ-सााि आमजन की भी जिम्मेदारी है। पानी के दुरुपयोग को रोकने के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत प्रदेशभर में जो भी लोग घरेलू जल का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों में कर रहे हैं, उनके खिलाफ राजस्थान वॉटर सप्लाई एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन एक्ट-1979 के तहत नोटिस देकर जुर्माना वसूला जाएगा। अगर इसके बाद भी किसी उपभोक्ता में सुधार नहीं किया जाता है तो उनके पानी के कनेक्शन को काट दिया जाएगा।

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