प्रमुख शासन सचिव, गृह अभय कुमार ने किए आदेश जारी
शाम चार बजे से रात दस बजे तक आयोजन करने की दी छूट
बीकानेर। होली और शब-ए-बारात को लेकर राज्य सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन में आज संशोधन किए गए हैं। प्रमुख शासन सचिव, गृह अभय कुमार ने इसके आदेश जारी किए हैं, जिसमें 28 और 29 मार्च को शाम चार बजे से रात दस बजे तक आयोजन करने की अनुमति सशर्त दी गई है।
प्रमुख शासन सचिव, गृह अभय कुमार की ओर से जारी किए गए संशोधित आदेश में कहा गया है कि 28 और 29 मार्च को यानि होली और शब-ए-बारात के दिनों में शाम चार बजे से रात दस बजे तक लोग आयोजन कर सकेंगे लेकिन आयोजन में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। इस संशोधित आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शेष शर्ते कल यानि 25 मार्च के आदेश के अनुसार ही रहेगी।
गौरतलब है कि कल सरकार की ओर से कोविड-19 संक्रमण रोकथाम के लिए होली और शब-ए-बारात के अवसर पर 28 और 29 मार्च को सार्वजनिक स्थानों, पार्कों, बाजारों धार्मिक स्थानों आदि पर किसी भी प्रकार के आयोजन पर पूर्णतया रोक लगाने के आदेश जारी किए गए थे। आदेशानुसार सार्वजनिक स्थलों पर सार्वजनिक रूप से एकत्रित होकर आयोजन करने पर प्रतिबंध लगाए गए तथा भीड़ इक_ा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, नगर निगम आयुक्तए, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन और नगर, जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला रसद अधिकारीए, जिले के समस्त उपखंड मजिस्ट्रेट्सए, सीएमएचओए, विकास अधिकारियों तथा एरिया मजिस्ट्रेट्स को आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए गए हैं।
राजस्थान महामारी अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई
मेहता ने बताया कि एडवाइजरी का उल्लंघन पाए जाने पर राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत कठोर दंडात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।