हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा, जुर्माना भी

0
290
एससी-एसटी न्यायालय

छह वर्ष पहले का मामला, पांचू थाना क्षेत्र के जांगलू में हुई थी वारदात

बीकानेर। छह वर्ष पुराने हत्या के एक मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने का दण्डादेश दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या-4 विक्रम सिंह ने यह निर्णय दिया है।

जांगलू निवासी उमाराम की हत्या के मामले में नेमीचन्द, सुन्दरलाल, खींयाराम अभियुक्त थे। अभियुक्तों पर आपराधिक अतिचार, विधि विरूद्ध जमाव, स्वेच्छा से चोट पहुंचाने और हत्या के आरोप थे। अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाह न्यायालय में पेश किए गए। गवाहों और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त नेमीचन्द को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। वहीं भारतीय दफा संहिता की धारा-323 के तहत अभियुक्त नेमीचन्द को एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई और एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं इस मामले में अन्य आरोपियों को दोषमुक्त किया गया। परिवादी की ओर से पैरवी लोक अभियोजक अरविन्द सिंह शेखावत ने की।

ये था मामला

जांगलू में रहने वाले मूलाराम पुत्र उमाराम की ओर से 1 अगस्त-2013 को पांचू थाने में रिपोर्ट दी गई थी। जिसमें उसने बताया था कि नेमीचन्द, सुन्दरलाल, खींयाराम आदि उसके खेत में कब्जा करने की नीयत से जबरन घुस आए। उस दौरान उसके पिता उमाराम खेत पर थे। उन्होंने इन लोगों को कब्जा करने से रोकने की कोशिश की तो अभियुक्तों ने लाठियों और जेई से उसके पिता के साथ मारपीट की। जिसमें उसके पिता की मौत हो गई।

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here