अपने ही तीन बच्चों की जान लेने वाली मां को आजीवन कारावास

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आजीवन कारावास

एडीजे-2 कैंप कोर्ट ने दिया दण्ड, लगाया जुर्माना

बीकानेर। करीब पांच वर्ष पहले श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र में अपने ही तीन बच्चों की जान लेने वाली मां को एडीजे-2 कैंप कोर्ट ने आजीवन कारावास भुगतने का दण्डादेश दिया है। साथ ही न्यायालय ने मुल्जिम को दस हजार रुपए जुर्माना भुगतने का दण्ड भी दिया है।

लोक अभियोजक संदीप स्वामी ने न्यूजफास्ट वेब को बताया कि प्रकरण में डूंगरनाथ की ओर से सेरुणा पुलिस थाने में 16 अप्रेल, 2014 को रिपोर्ट दी गई थी, जिसमें उसने अपनी पत्नी लिछमा पुत्री दुर्गनाथ पर अपने तीन बच्चों सरिता (10 वर्ष), गोपाल (8 वर्ष) व अन्नू (5) को कुंंए में धकेल कर मौत के घाट उतारने की बात कही थी।

उसने पुलिस को बताया था कि उसकी शादी लिछमा के साथ करीब 12 वर्ष पहले हुई थी। वारदात से एक वर्ष पहले लिछमा उसके साथ हुई कहासुनी के बाद अपने ससुराल से मायके पूनरासर चली गई। वहां उसने तीनों बच्चों को कुंए में धकेल दिया। पुलिस अनुसंधान के बाद प्रकरण न्यायालय में आया। न्यायालय में सुनवाई ह़ुई। जहां आज न्यायालय की ओर से मुल्जिम लिछमा को आजीवन कारावास और दस हजार रुपए बतौर जुर्माना दण्डादेश दिया गया।

Kamal kant sharma newsfastweb.com

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