10 साल पहले बने आधार कार्ड को अपडेट कराना जरूरी, निर्देश लागू

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It is necessary to update the Aadhaar card made 10 years ago, instructions apply

सरकार का अनुरोध – जल्द करें आधार कार्ड अपडेट

ऑनलाइन और ऑफलाइन किया जा सकता है सत्यापित

नई दिल्ली। आधार कार्ड ने अब पहचान के जरूरी दस्तावेज का रूप ले लिया है। बैंक अकाउंट खोलने से लेकर किसी तरह की सरकारी योजना का लाभ उठाने तक आधार कार्ड बेहद जरूरी हो गया है। इसके बिना कोई भी वित्तीय काम करना आसान नहीं है। इसलिए ये आवश्यक है कि आधार कार्ड पर दी गई जानकारी पूरी तरह से ठीक होनी चाहिए।


आधार कार्ड पर किसी भी तरह की गलती कार्ड धारक के लिए मुसीबत बन सकती है। अब आधार कार्ड को लेकर सरकार की ओर से दिशा-निर्देश लागू किए गए हैं। इसके मुताबिक, यदि आपका आधार कार्ड दस साल पहले बना था और इसे अपडेट नहीं किया गया है तो अब आपको इसे अपडेट कराने की जरूरत है। न्यूजफास्ट वेब सरकार की ओर से कहा गया है कि ‘यदि आपका आधार दस साल पहले बना था और इसे अपडेट नहीं किया गया है तो आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप अपनी ‘पहचान के प्रमाण’ और ‘पते के प्रमाण’ के दस्तावेजों को अपलोड कर इसे फिर से सत्यापित करें।’

इस प्रकार किया जा सकता है आधार कार्ड अपडेट 


ऑफलाइन अपडेट के लिए आपको अपने नजदीकी आधार केंद्र पर जाना होगा। यूआईडीएआई (UIDAI) के अनुसार, आप आसानी से डेमोग्राफिक विवरण (नाम, पता, जन्म की तारीख, लिंग, मोबाइल व ईमेल) 50 रुपये का शुल्क देकर अपडेट करवा सकते हैं। न्यूजफास्ट वेब बायोमेट्रिक अपडेट के लिए आपको 100 रुपये का भुगतान करना होगा।

ऑनलाइन एड्रेस अपडेट का ये है प्रोसेस


आधार सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल पर जाएं और ‘प्रोसीड टू अपडेट एड्रेस’ विकल्प पर क्लिक करें। 
आधार नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ओटीपी का उपयोग करके लॉग इन करें। 
एड्रेस अपडेट करने के लिए ‘आगे बढ़ें’ पर क्लिक करें। 
12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें और ‘ओटीपी भेजें’ पर क्लिक करें।
ओटीपी दर्ज करें और लॉगिन करें।
‘अपडेट न्यू एड्रेस प्रुफ’ विकल्प को सलेक्ट करने के बाद नया पता दर्ज करें। 
इसके बाद एड्रेस प्रूफ के रूप में जमा किए जाने वाले दस्तावेज सलेक्ट करें। 
एड्रेस प्रूफ की स्कैन कॉपी अपलोड करें और ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करें। 
आधार अपडेट रिकवेस्ट स्वीकार हो जाएगा और एक 14-अंक अपडेट रिकवेस्ट नंबर जेनरेट हो हो जाएगा।

#KAMAL KANT SHARMA / BHAWANI JOSHI www.newsfastweb.com

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