लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त हुए संभागीय आयुक्त
तारानगर में श्री हर मंदिर की कृषि भूमि पर अतिक्रमण का है कई वर्षों पुराना प्रकरण
बीकानेर। मंदिर की कृषि भूमि पर से अतिक्रमण, निर्माण व प्लॉटिंग तथा बिजली-पानी के कनेक्शन हटाने के मामले में तारानगर के तहसीलदारों व उपखण्ड अधिकारियों की लापरवाही पर कार्रवाई करने के लिए संभागीय आयुक्त ने चूरू कलेक्टर को पत्र लिख कर निर्देश दिए हैं। पत्र में लिखा गया है कि लापरवाही बरतने वाले सभी तहसीलदारों के विरूद्ध 16 सीसीए तथा उपखण्ड अधिकारियों को 17 सीसीए नोटिस दिया जाना उचित होगा।
जानकारी के अनुसार तारानगर स्थित श्री हर मन्दिर के पुजारी देवकिशन आचार्य की ओर से एडवोकेट मूलचन्द आचार्य ने संभागीय आयुक्त डॉ. नीरज के पवन को पत्र लिखकर निवेदन किया कि श्री हर मन्दिर के नाम से 111 बीघा कृषि भूमि पर अवैध कब्जे को रोकने एवं सुरक्षा के लिए राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा तहसीलदार तारानगर को रिसीवर नियुक्त किया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भू-माफिया द्वारा उक्त कृषि पर अवैध कब्जा से प्लॉटिंग कर उसे बेचा गया है, जहां पक्के मकान बन गए हैं तथा सीसी रोड बनाकर, विभाग द्वारा घरों में पानी-बिजली के कनेक्शन कर दिए गए हैं।
मूलचन्द आचार्य ने बताया कि उपखण्ड अधिकारी व चूरू कलेक्टर को अतिक्रमण किए जाने की कई बार शिकायत की गई। अतिक्रमण करने वाले भूमाफिया रसूखदार और राजनीतिक पहुंच रखने वाले लोग हैं। उन्होंने कानून और शासन प्रशासन का बिना खौफ खाए श्री हर मन्दिर की कृषि भूमि पर कब्जा करना जारी रखा। प्रशासनिक अधिकारियों ने भूमाफियाओं के रसूख के चलते उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से वर्तमान में मन्दिर की कृषि भूमि पर 150 से 200 मकानों का अवैध तरीके से निर्माण हो गया है।
इस शिकायत पर संभागीय आयुक्त डॉ. नीरज के पवन द्वारा उपखण्ड अधिकारी चुरू को 11 मई, 2022 को मौके पर अतिक्रमण व पानी-बिजली के कनेक्शन को हटाने एवं नियमानुसार कार्रवाई कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था। लेकिन इस संबंध में चूरू के प्रशासनिक अधिकारियों ने उचित कार्रवाई नहीं की। जिसके बाद संभागीय आयुक्त ने चूरू कलेक्टर को सभी तहसीलदारों के विरूद्ध 16 सीसीए एवं उपखण्ड अधिकारियों को 17 सीसीए नोटिस दिए जाने का निर्देश दिया है।
#KAMAL KANT SHARMA / BHAWANI JOSHI www.newsfastweb.com