अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) ने सभी आरटीओ व डीटीओ को जारी किए आदेश
मोटर वाहन अधिनियम-1988 की धारा-192 (1) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध
#KAMAL KANT SHARMA / BHAWANI JOSHI www.newsfastweb.com
बीकानेर। वाहनों की नम्बर प्लेट पर अब पदनाम, जाति, संगठन आदि लिखने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) आलोक तोमर ने प्रदेश के सभी आरटीओ व डीटीओ को इस बारे में आदेश जारी किए हैं।
अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) की ओर से जारी पत्र में लिखा गया है कि प्रदेश में अनेक वाहनों की नम्बर प्लेट पर प्रधान, सरपंच, जाति, संगठनों के नाम आदि लिखा होता है। केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1990 के नियम 50 व 51 में रजिस्ट्रेशन चिन्ह को वाहन पर प्रदर्शित करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों का उल्लंघन मोटर वाहन अधिनियम-1988 की धारा-192 (1) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।
अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) ने प्रदेश के सभी परिवहन अधिकारियों को इस प्रकार के वाहनों की जांच करने, नम्बर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नम्बर के अतिरिक्त कुछ अन्य लिखा होने पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं।